प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना (PM Vidya Lakshmi Education Loan Scheme) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से शिक्षा ऋण (Education Loan) प्राप्त करने में मदद करना है। इस योजना के तहत छात्र एक ही पोर्टल के माध्यम से विभिन्न बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
PM Vidya Lakshmi Education Loan Scheme के मुख्य उद्देश्य
- छात्रों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना।
- ऋण आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना।
- विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना।
- छात्रों को बैंकों से त्वरित अनुमोदन (Approval) प्राप्त करने में सहायता करना।
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना पात्रता (Eligibility)
- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (भारत या विदेश) में पढ़ाई करने वाला छात्र होना चाहिए।
- कोर्स UGC/AICTE/IMC/CBSE या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा मान्य होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (यदि नाबालिग है, तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा आवेदन किया जा सकता है)।
ऋण की अधिकतम सीमा (Loan Amount)
1.भारत में पढ़ाई:₹10 लाख तक (बिना गारंटी के), ₹10 लाख से अधिक के लिए संपार्श्विक (Collateral) जमानत की आवश्यकता होती है।
2.विदेश में पढ़ाई: ₹20 लाख तक (कोर्स के अनुसार अधिक भी मिल सकता है)।
ब्याज दर (Interest Rate)
1.अलग-अलग बैंकों के अनुसार ब्याज दर भिन्न हो सकती है (आमतौर पर 8% से 12% प्रतिवर्ष)।
2.सरकारी बैंकों में ब्याज दर आमतौर पर कम होती है।
3लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को कुछ बैंकों में छूट मिल सकती है।
ऋण चुकौती (Repayment)
1.कोर्स पूरा होने के 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर ऋण चुकौती शुरू करनी होती है।
2.अधिकतम चुकौती अवधि 10-15 वर्ष तक हो सकती है।
3.कुछ बैंक मोरेटोरियम अवधि (Moratorium Period) भी देते हैं, जिसमें कोर्स पूरा होने तक ब्याज नहीं देना पड़ता।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आवेदन फॉर्म (Vidya Lakshmi Portal पर भरा हुआ)।
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट)।
- पते का प्रमाण (वोटर ID, बिजली बिल, आदि)।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन मार्कशीट)।
- कोर्स एडमिशन लेटर।
- फीस संरचना (Fee Structure) का विवरण।
- आय प्रमाण पत्र (Parents/Guardian)।
- संपार्श्विक दस्तावेज (यदि ऋण ₹10 लाख से अधिक है)।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्टर करें Vidya Lakshmi Portal (https://www.vidyalakshmi.co.in/) पर जाएं। Student Registration” पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
- लॉगिन करके ऋण के लिए आवेदन करें Apply for Education Loan” पर क्लिक करें। अपने कोर्स और बैंक का चयन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें,सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें फॉर्म जमा करने के बाद, बैंक आपके आवेदन की जांच करेगा और संपर्क करेगा।
- ऋण स्वीकृति और डिस्बर्समेंट ऋण मंजूर होने के बाद, बैंक सीधे संस्थान को फीस जमा कर देगा।
लाभ (Benefits of PM Vidya Lakshmi Scheme)
एक ही पोर्टल से कई बैंकों में आवेदन करने की सुविधा।
✅ पारदर्शी और आसान प्रक्रिया।
✅ सरकारी और निजी बैंकों की विभिन्न योजनाओं की तुलना करने का विकल्प।
✅ छात्रों को ब्याज छूट और सब्सिडी का लाभ।
संपर्क एवं अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट- https://www.vidyalakshmi.co.in हेल्पलाइन नंबर: 1800-266-7171 (Toll-Free)
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना (PM Vidya Lakshmi Education Loan Scheme) के तहत शिक्षा ऋण लेते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि आपको ऋण प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो और भविष्य में चुकौती (Repayment) के दौरान समस्याएँ न उत्पन्न हों।
केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों (UGC/AICTE/NAAC/ICAR/IMC आदि से मान्य) में एडमिशन लेने वाले छात्र ही इस योजना के लिए पात्र हैं। डिस्टेंस लर्निंग या अनमान्य संस्थानों के कोर्स के लिए ऋण नहीं मिलता। विदेश में पढ़ाई के लिए QS/Times/Forbes रैंकिंग वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है।
ℹ️अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक या Vidya Lakshmi पोर्टल से संपर्क करें।