Delhi cars Ban: अगर आप दिल्ली या फिर उसके आसपास कहीं रहते हैं, तो आपके लिए पूरी खबर है। भारत सरकार ने बढ़ रही प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली में अब bs3 पेट्रोल और बस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में लगातार बाढ़ रहें प्रदूषण स्तर को कंट्रोल में लाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। खतरनाक प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए GRAP (Graded Response Action plan) अब लागू कर दिया गया है। GRAP नियमों का प्रयोग उसे समय किया जाता है जब प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।
Delhi cars Ban BS3 petrol and BS4 Deseal
दिल्ली भारत का दिल है, जहां पर हर रोज लाखों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। उसके साथ दिल्ली एक व्यस्त शहर भी है, जिस कारण से पूरे भारत में सबसे अधिक वायु प्रदूषण दिल्ली में ही देखने को मिलता है। और इसी के साथ जब-जब सर्दियों का मौसम आता है, तब इस प्रदूषण स्तर में हमें अचानक बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा भी सरकार आने वाली दीपावली से निपटने के लिए भी तैयारी कर रही है।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में GRAP के नियम तीन को लागू कर दिया है, इस नियम के अनुसार bs3 पेट्रोल और bs4 डीजल वाहनों को अगली सूचना तक रोड पर चलने से प्रतिबंधित किया गया है । यह प्रतिबंध दिल्ली परिवहन सरकार की तरफ से लगाया गया है।
GRAP स्टेज 3 का प्रयोग उसमें किया जाता है जब एक 400 से 500 के बीच पहुंच जाता है, या एक बहुत ही खतरनाक प्रदूषण स्तर होता है। और आने वाले मौसम में इससे राहत मिलने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, उम्मीद है कि दिल्ली सरकार आने वाले कुछ दिनों में और अधिक कानून को लागू करेगी।
अगर आपकी गाड़ी भी bs3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन में आती है, तो आपके लिए सतर्क रहने वाली बात है। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में आप पर जुर्माना के साथ मोटर बाहर अधिनियम के तहत 1998 की धारा को भी लागू किया जाएगा। हालांकि यह नियम आपातकालीन सेवाओं वाहन और कुछ खास वाहनों के लिए लागू नहीं होता है।
GRAP क्या होता है
GRAP का मतलब ग्रांटेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है, जिसका काम प्रदूषण स्तर पर ध्यान रखने के साथ साथ इस काम करने के लिए भी किया जाता है। GRAP मैं कुल चार भाग होता है। जीआरएपी चरण 1 और चरण 2 को पहले ही लागू किया गया है।
स्टेज 1 के अनुसार जब प्रदूषण स्तर 200 से 300 के बीच होता है, जो कि खराब स्तर होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसा होने पर अधिक पुरानी डीजल और पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दिया जाता है।
स्टेज 2 तब सक्रिय किया जाता है जब एक तारा 300 से 400 को पार कर जाती है। और यहां खतरनाक स्तर माना जाता है। और ऐसा होने पर अधिक प्रदूषण वाले स्थान पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए इस अवधि के दौरान डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दिया जाता है।
स्टेज 3 के अंदर 450 के बीच होता है। और इस स्तर पर आने के बाद bs3 और bs4 गाड़ियों पर रोक लगा दी जाती है। इसमें पुरानी मोटरसाइकिल भी शामिल होती है।
स्टेज 4 जो की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें देखने पर मिलने वाला है। इस स्टेज में एक स्तर 450 से 500 को पार कर जाती है, और ऐसा होने पर प्रदूषण स्तर गंभीर रूप ले चुकी होती है। इस स्थिति में राज्यों में पंजीकृत चार पहिया वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप दिल्ली के बाहर से अन्य गाड़ियों को लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास bs6 गाड़ी या फिर सीएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो प्रवेश कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ खास गाड़ियों के लिए भी यह नियम अपवाद होगा।
सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए
अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी या फिर पेट्रोल गाड़ी है तो फिर आप उसे बिना कोई दिक्कत के दिल लेकर सड़कों पर दौड़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी अन्य राज्य से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो भी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
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